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आधार-पैन लिंकिंग: सिर्फ 7 दिन बाकी, 31 दिसंबर तक जरूर करें ये जरूरी काम वरना पैन निष्क्रिय!

आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख नज़दीक है! जानिए क्यों 31 दिसंबर से पहले आधार को पैन से लिंक करना ज़रूरी है, लिंक न करने पर क्या होगा और ऑनलाइन चरण-दर-चरण प्रक्रिया व शुल्क की पूरी जानकारी इस पोस्ट में पाएं।

आधार-पैन लिंकिंग: सिर्फ 7 दिन बाकी, 31 दिसंबर तक जरूर करें ये जरूरी काम वरना पैन निष्क्रिय!

नई दिल्ली। अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी (ईआईडी) का इस्तेमाल करके पैन कार्ड बनवाया है, तो आपके पास अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस डेडलाइन तक लिंकिंग पूरी न करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरना, रिफंड लेना, बैंकिंग लेन-देन और निवेश जैसे तमाम काम रुक जाएंगे। आधार-पैन लिंकिंग: सिर्फ 7 दिन बाकी, 31 दिसंबर तक जरूर करें ये जरूरी काम वरना पैन निष्क्रिय!

आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख नज़दीक है! जानिए क्यों 31 दिसंबर से पहले आधार को पैन से लिंक करना ज़रूरी है, लिंक न करने पर क्या होगा और ऑनलाइन चरण-दर-चरण प्रक्रिया व शुल्क की पूरी जानकारी इस पोस्ट में पाएं।

यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने वास्तविक आधार नंबर की बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन जारी करवाया था। आयकर विभाग के अनुसार, नए पैन आवेदकों के लिए लिंकिंग आवेदन के समय ही स्वतः हो जाती है। लेकिन पुराने पैन धारकों, विशेष रूप से 1 जुलाई 2017 या उससे पहले जारी किए गए पैन के लिए यह अनिवार्य है। अगर आपका पैन अभी तक लिंक नहीं है, तो तुरंत कार्रवाई करें। देरी से बचें, क्योंकि निष्क्रिय पैन पर उच्च टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटेगा और रिफंड पर ब्याज भी बंद हो जाएगा।

निष्क्रिय पैन के गंभीर परिणाम

पैन निष्क्रिय होने पर आपकी वित्तीय जिंदगी ठप हो सकती है। उदाहरण के लिए:

  • आईटीआर फाइलिंग असंभव: टैक्स रिटर्न भरना मुश्किल, जिससे पेनल्टी लग सकती है।

  • रिफंड में देरी: सरकारी रिफंड रुक जाएगा और उस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा।

  • उच्च टीडीएस: सैलरी, ब्याज या अन्य आय पर 20% तक अतिरिक्त टैक्स कटौती।

  • बैंकिंग और निवेश बाधित: लोन, म्यूचुअल फंड, शेयर खरीद-बिक्री या प्रॉपर्टी डीलिंग में समस्या।

  • अन्य सेवाएं प्रभावित: पासपोर्ट, वीजा या सरकारी योजनाओं के लिए भी दिक्कत।

ये परिणाम आयकर अधिनियम की धारा 206एए के तहत लागू होते हैं। लाखों लोगों को पहले ही नोटिस भेजे गए हैं, इसलिए चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में तो नहीं।

कौन करे लिंकिंग? पूरी जानकारी

  • 1 अक्टूबर 2024 से पहले ईआईडी से पैन बनवाने वाले।

  • 1 जुलाई 2017 या पहले के पुराने पैन होल्डर।

  • आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी। अगर नहीं है, तो पहले uidai.gov.in पर अपडेट कराएं।

महत्वपूर्ण टिप: अगर आपका आधार विदेशी मोबाइल से लिंक है, तो भारत में आने पर भारतीय नंबर से वेरिफाई करें। यह प्रक्रिया मुफ्त है अगर समय पर की जाए।

स्टेप-बाय-स्टेप: ऑनलाइन लिंक कैसे करें

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल सबसे आसान तरीका है। फॉलो करें ये स्टेप्स:

  1. www.incometax.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें (या गेस्ट के रूप में ‘Link Aadhaar’ चुनें)।

  2. ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक।

  3. पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल डालें।

  4. ‘Validate my Aadhaar details’ चुनें।

  5. मोबाइल पर आए ओटीपी डालें और ‘Validate’ पर क्लिक।

  6. सफलता का मैसेज मिलेगा – प्रिंट रखें!

अन्य तरीके:

  • एसएमएस: UIDPAN <स्पेस> 10 अंकों का मोबाइल नंबर <स्पेस> पैन को 567678 पर भेजें।

  • पैन सर्विस सेंटर: नजदीकी टीआईएन एफसी सेंटर पर जाएं (शुल्क ₹1,110)।

  • ऑफलाइन: ई-वेरिफिकेशन के जरिए भी संभव।

समय: 5 मिनट। कोई दस्तावेज जरूरी नहीं।

स्टेटस कैसे चेक करें?

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ चुनें।

  2. पैन और आधार डालकर सबमिट करें।

  3. ग्रीन चेकमार्क मतलब सफल, अन्यथा लिंक करें।

अतिरिक्त वैल्यू टिप्स:

  • सुरक्षा: फर्जी वेबसाइट्स से बचें, सिर्फ आधिकारिक साइट यूज करें।

  • समस्या हो तो: helpdesk.incometax.gov.in पर संपर्क या 1800-103-0025 पर कॉल।

  • भविष्य के लिए: हमेशा आधार अपडेट रखें, हर 10 साल में बायोमेट्रिक रिन्यू करें।

  • आंकड़े: 50 करोड़ से ज्यादा पैन लिंक हो चुके, लेकिन करोड़ों बाकी – आप न छोड़ें!

  • क्यों जरूरी?: डुप्लिकेट पैन रोकने और टैक्स चोरी पर अंकुश।

31 दिसंबर को भीड़ से बचें, आज ही करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in देखें। समय पर कार्रवाई से बचत होगी!

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