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आधार-पैन लिंकिंग: सिर्फ 7 दिन बाकी, 31 दिसंबर तक जरूर करें ये जरूरी काम वरना पैन निष्क्रिय!

आधार-पैन लिंकिंग: सिर्फ 7 दिन बाकी, 31 दिसंबर तक जरूर करें ये जरूरी काम वरना पैन निष्क्रिय!

नई दिल्ली। अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी (ईआईडी) का इस्तेमाल करके पैन कार्ड बनवाया है, तो आपके पास अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस डेडलाइन तक लिंकिंग पूरी न करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरना, रिफंड लेना, बैंकिंग लेन-देन और निवेश जैसे तमाम काम रुक जाएंगे। आधार-पैन लिंकिंग: सिर्फ 7 दिन बाकी, 31 दिसंबर तक जरूर करें ये जरूरी काम वरना पैन निष्क्रिय!

यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने वास्तविक आधार नंबर की बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन जारी करवाया था। आयकर विभाग के अनुसार, नए पैन आवेदकों के लिए लिंकिंग आवेदन के समय ही स्वतः हो जाती है। लेकिन पुराने पैन धारकों, विशेष रूप से 1 जुलाई 2017 या उससे पहले जारी किए गए पैन के लिए यह अनिवार्य है। अगर आपका पैन अभी तक लिंक नहीं है, तो तुरंत कार्रवाई करें। देरी से बचें, क्योंकि निष्क्रिय पैन पर उच्च टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटेगा और रिफंड पर ब्याज भी बंद हो जाएगा।

निष्क्रिय पैन के गंभीर परिणाम

पैन निष्क्रिय होने पर आपकी वित्तीय जिंदगी ठप हो सकती है। उदाहरण के लिए:

ये परिणाम आयकर अधिनियम की धारा 206एए के तहत लागू होते हैं। लाखों लोगों को पहले ही नोटिस भेजे गए हैं, इसलिए चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में तो नहीं।

कौन करे लिंकिंग? पूरी जानकारी

महत्वपूर्ण टिप: अगर आपका आधार विदेशी मोबाइल से लिंक है, तो भारत में आने पर भारतीय नंबर से वेरिफाई करें। यह प्रक्रिया मुफ्त है अगर समय पर की जाए।

स्टेप-बाय-स्टेप: ऑनलाइन लिंक कैसे करें

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल सबसे आसान तरीका है। फॉलो करें ये स्टेप्स:

  1. www.incometax.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें (या गेस्ट के रूप में ‘Link Aadhaar’ चुनें)।

  2. ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक।

  3. पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल डालें।

  4. ‘Validate my Aadhaar details’ चुनें।

  5. मोबाइल पर आए ओटीपी डालें और ‘Validate’ पर क्लिक।

  6. सफलता का मैसेज मिलेगा – प्रिंट रखें!

अन्य तरीके:

समय: 5 मिनट। कोई दस्तावेज जरूरी नहीं।

स्टेटस कैसे चेक करें?

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ चुनें।

  2. पैन और आधार डालकर सबमिट करें।

  3. ग्रीन चेकमार्क मतलब सफल, अन्यथा लिंक करें।

अतिरिक्त वैल्यू टिप्स:

31 दिसंबर को भीड़ से बचें, आज ही करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in देखें। समय पर कार्रवाई से बचत होगी!

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